Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट से कस्टडी की मांग की थी। इस पर जज ने पूछा कि कस्टडी क्यों चाहिए। जवाब में सीबीआई ने दलील दी है कि उन्हें आगे की जांच के लिए कस्टडी की जरूरत है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक CBI रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले, मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
इस दौरान, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी थी। बता दें कि मनीष सिसोदिया को रविवार को दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई (CBI) ने गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट से कस्टडी की मांग की थी। इस पर जज ने पूछा कि कस्टडी क्यों चाहिए। जवाब में सीबीआई ने दलील दी है कि उन्हें आगे की जांच के लिए कस्टडी की जरूरत है।
वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कस्टडी देना गलत होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया से कस्टोडियल पूछताछ के लिए हम पांच दिन पुलिस कस्टडी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दो लोक सेवकों सहित सात अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही चार्जशीट दायर की गई है।